बर्गर-कोल्ड ड्रिंक पर बैन

 बर्गर-कोल्ड ड्रिंक पर बैन | SA News Chhattisgarh 


महाराष्ट्र | 01-08-2026: महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों की सेहत और उनके उचित पोषण को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर और 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को सही न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। FDA कमिश्नर तुकाराम मूढ़े ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य के करीब 1 लाख 8 हजार स्कूलों में वर्ष 2020 में बनाए गए नियमों को अब कड़ाई से लागू कराया जाएगा।



इस आदेश के तहत स्कूलों के भीतर और 50 मीटर की सीमा में HFSS यानी High Fat, Sugar, and Salt कैटेगरी वाले खाद्य पदार्थ पूरी तरह बैन रहेंगे। इसमें कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, वड़ा पाव, मिठाई और आइसक्रीम जैसे अनहेल्दी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। कमिश्नर ने बताया कि 18 प्रकार की फूड कैटेगरी के आधार पर लगातार चेकिंग और कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कमिश्नर तुकाराम मूढ़े ने दोटूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा- अब यह बोलकर काम नहीं चलेगा कि हमें इन नियमों के बारे में नहीं पता था।


27 जुलाई को जारी हुए इस कड़े आदेश के बाद अब प्रशासन की पैनी नजर स्कूलों और उनके आसपास के विक्रेताओं पर बनी रहेगी, ताकि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य से कोई समझौता न हो।


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